सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को शुक्रवार को भारत सरकार की ओर से एक स्व-प्रचारक के रूप में चुनौती दी गई क्योंकि उन्होंने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में सबूत के तौर पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारत से लाइव वीडियोकॉल के माध्यम से बयान दिया था।
पांच दिवसीय सुनवाई के अंतिम दिन, न्यायमूर्ति सैमुअल गूजी ने 3 नवंबर तक मामले को स्थगित करने से पहले काटजू के विस्तृत साक्ष्य को सुना, जब वह धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों पर भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सबूतों की स्वीकार्यता पर तर्क सुनेंगे। 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मामले में हीरा व्यापारी के खिलाफ।
स्व प्रचारक व प्रचार के भूखे:
यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने भारत सरकार की ओर से बहस करते हुए काटजू के लिखित और मौखिक दावों का मुकाबला करने की मांग की कि मोदी की भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका भ्रष्ट है ओर सरकार के अधीन है। उनसे पूछा गया क्या आप ऐसे स्व-प्रचारक हैं जो प्रेस को सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी अपमानजनक बयान देंगे। यह बैरिस्टर हेलेन मैल्कम से पूछा, जिसके जवाब में काटजू ने कहा कि आप अपनी राय के हकदार हैं।
विवादास्पद बयान:
मैल्कम ने उनसे यह भी पूछा कि इस सप्ताह के शुरू में ही भारत में मीडिया साक्षात्कार देने के आपने अपने निर्णय के बारे के पहले ही बता दिया कि आप एक उप-न्यायिक मामले में यूके की अदालत के समक्ष बयान देने वाले हैं? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने केवल पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर बोलना उनका कर्तव्य था। कुछ समय बाद अदालत में उनके कुछ विवादास्पद बयान भी अदालत में पढ़े गए थे, समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक होने और महिलाओं के लिए जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हैं।
सरकारी वकील को उपदेश:
काटजू ने यह कहते हुए काउंटर किया कि वह उनकी राय के हकदार थे और उन्होंने आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मैन एंड सुपरमैन के हवाले से लिखा था, जिसे एक ब्रिटिश के रूप में मैल्कम को पढ़ना चाहिए था। पूर्व न्यायाधीश को नीरव मोदी की रक्षा टीम ने उनके दावों की पुष्टि करने के लिए लगाया था कि नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पित किए जाने पर अनुचित और पक्षपाती मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
काटजू ने नाज़ी शासन के तहत जर्मनी और भारत के बीच बार-बार तुलना की, कहा कि मोदी को देश में आर्थिक संकट के लिए दोषी ठहराया जाने के लिए निर्दोष लोगों को नाज़ी जर्मनी में यहूदियों कि तरह एक सुविधाजनक बलि का बकरा बनाया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या नीरव मोदी के स्वयं के कथित बेईमान कार्यों का दोष दिया जा सकता है, उन्होंने कहा: मैं इस मामले के गुणों पर कोई बयान नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि वह उचित सुनवाई नहीं दिला सकते हैं और सभी मंत्रियों तथा मीडिया ने उन्हें दोषी ठहराया है।
सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों में क्या भ्रष्टाचार था:
उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनकी अपनी नियुक्ति पर उन्होंने जोर दिया कि वह सरकारी नियुक्ति नहीं है। इसलिए, निचले सदन के अध्यक्ष, उच्च सदन के अध्यक्ष (भारत के उपराष्ट्रपति) और एक प्रेस परिषद के सदस्य से बनी तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति पूरी तरह से अराजनैतिक है और उसका सरकार के साथ कुछ भी संबंध नहीं है।
सुनवाई में प्रत्यर्पण मामले में मौखिक साक्ष्य के निष्कर्ष निकाले, जिसे मोदी ने लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में एक कमरे से वीडियोकॉलिंक के माध्यम से देखा था जहां वह पिछले साल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से बंद है। मामले की सुनवाई का पहला सेट मई में हुआ था, इस सप्ताह सुनवाई के साथ 49 वर्षीय मोदी को यह स्थापित करने के लिए दलीलें पूरी करने के लिए दिया गया था कि वह भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देने से क्यो आना कानी कर रहे है।
आश्चर्य की बात यह है कि मार्कंडेय काटजू से उनकी कांग्रेस पार्टी से नजदीकियों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं या नेतृत्व के कहने पर यह गवाही दे रहे हैं।
मोदी के वकील बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमरी की अगुवाई में रक्षा दल ने न केवल यह स्थापित करने की मांग की है कि पीएनबी द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) से संबंधित मोदी की कार्रवाइयों में धोखाधड़ी नहीं हुई, बल्कि उनकी नाजुक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उच्च जोखिम को उजागर करने के लिए गवाहों को हटा दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में बैरक 12 में स्थितियां, जहां उन्हें प्रत्यर्पित किए जाने पर दर्ज किया जाना है, अदालत के मानवाधिकार मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
धोखाधड़ी के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन धोखाधड़ी से अर्जित धन की वैधता के मामले को स्थापित किया है। इसने सबूतों के गायब होने और गवाहों की आपराधिक धमकी के कारण सीबीआई की जांच को बाधित करने के अतिरिक्त आरोपों के समर्थन में अदालत में वीडियो भी चलाए।
भारत सरकार द्वारा पर्याप्त जेल की शर्तों का आश्वासन प्रदान किया गया है, जो इस सप्ताह मोदी के प्रत्यर्पण पर उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के आश्वासन के साथ जोड़े गए थे। मामले में अंतिम प्रस्तुतियाँ के लिए एक सुनवाई वर्तमान में 1 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन उस तारीख में देरी होने की संभावना है, इस वर्ष के अंत या अगले साल की शुरुआत से पहले मामले में निर्णय होने की उम्मीद नहीं है।
भारत में काटजू पर मानहानि मामला:
इस बीच में उत्तम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह मांग की गई है कि मार्कंडेय काटजू का यह बयान भारत की न्याय प्रणाली और न्यायालय की मानहानि करता है कि वह निष्पक्ष नहीं है अतः मार्कंडेय काटजू पर मानहानि का मामला चलाया जाए। इस याचिका पर अभी कोई सुनवाई या निर्णय नहीं हुआ है।