अहमदाबाद:
गुजरात सरकार ने गुरुवार (७ नवंबर २०१९) को एक अधिसूचना जारी कर रेस्तरां और होटलों को “नो एंट्री” संकेतों को हटाने के लिए कहा, ताकि ग्राहक रसोई में प्रवेश कर सकें और स्वच्छता के स्तर का निरीक्षण कर सकें।
अधिसूचना एच जी कोशिया, आयुक्त, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) द्वारा जारी की गई थी।
इसने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में रेस्तरां और होटलों का दौरा करने और रसोई के दरवाजों से “नो एंट्री” या “बिना किसी अनुमति के प्रवेश” की घोषणा करने वाले साइन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया।
FDCA ने रेस्तरां और होटल मालिकों से रसोई के दरवाजों पर पारदर्शी कांच लगाने के लिए भी कहा ताकि ग्राहक बाहर से झांक सकें।
यदि दो सप्ताह के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोशिया ने कहा, “अब होटल या रेस्तरां के मालिक रसोई में जाने से ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं रोक सकते हैं कि उचित स्वच्छता बनाए रखी जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।”