उच्चतम न्यायालय में सभी जजों की नियुक्ति।

एक दशक में पहली बार, शीर्ष अदालत में 31 जज:

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चार नए न्यायाधीशों: जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ए एस बोपन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत को नियुक्त करेगी। उन्होंने आज 24 मई को सुबह 10.30 बजे शपथ ले के पद ग्रहण कर लिया है।

अतीत:

संसद ने 2009 में SC जजों की ताकत 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी, लेकिन अदालत कभी भी अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो इन नामों की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम के प्रमुख हैं, ने हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के कार्यभार के बारे में खुली अदालत में शिकायत की थी।

अपने शुरुआती वर्षों में शीर्ष अदालत में केवल आठ न्यायाधीश थे और सभी प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए एक साथ बैठते थे। मामलों के बैकलॉग से चिंतित, 1956 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम लाया और न्यायाधीशों की संख्या 11. बढ़ा दी। 1960 में, यह संख्या 14 तक और फिर 1978 में 18 और 1986 में 26 हो गई। हालाँकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वे दो और तीन जजों की छोटी बेंच में बैठते हैं। 5 जज के बड़े बेंच को तभी बनाया जाता है जब ऐसा करना या मतभेद या विवाद को निपटाने के लिए आवश्यक हो।

नवीनतम नियुक्ति के साथ, मुख्य न्यायाधीश गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने सात महीने के भीतर दस SC जजों की नियुक्ति करने में सफलता प्राप्त की है। कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 14 मुख्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया है, जो अपने 13 महीने के कार्यकाल के दौरान CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा नियुक्त HC मुख्य न्यायाधीशों की संख्या से केवल एक कम है।

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